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राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एण्ड कंपलसरी एजुकेशन बिल 2009

 शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009



 

 शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009  का नाम 'निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम (बालकों का अनुपात दो निःशुल्क पूर्ण एवं अभ्यास अभ्यास शिक्षा पाठ्यक्रम)- 2009' है, जिसमें निःशुल्क का अर्थ- 'बालकों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं' है। ' है। ..है. 'नहीं', अनिवार्य का अर्थ- '6 से 14 वर्ष के बच्चों को 'आधिकारिक रूप से अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है' अर्थात बच्चे को किसी भी प्रकार से सरकारी, निजी, 



स्वावलंबी किसी भी प्रकार के विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकारी अधिनियम का अर्थ- 'संसद (लोकसभा + राज्य + राष्ट्रपति = संसद) किसी भी संविधान द्वारा पारित किया जाता है जो अपना राष्ट्रपति पद प्रदान करता है।'











अधिनियम और तथ्य: बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार...
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शिक्षा के अधिकार अधिनियम का अनावरण/प्ररूप निर्माण कार्य 2005 में स्टेप-अप डॉक बोर्ड द्वारा किया गया। कैथेड्रल कंसल्टेंसी बोर्ड ने इस प्रोफेसर को 'मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय' (शिक्षा नीति 2020 के बाद नाम शिक्षा मंत्रालय) को प्रस्तुत किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय परामर्श परिषद द्वारा जारी किया गया है और राष्ट्रीय परामर्श परिषद द्वारा जारी किया गया है इसे प्रधानमंत्री के पास भेजा गया है। 19 जुलाई, 2006 को शिक्षा के अधिकार से संबंधित सभी संगठनों की बैठक


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